नई दिल्ली, जुलाई 31 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को तुर्किये की कंपनी सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की केंद्र सरकार द्वारा उसकी सुरक्षा मंज़ूरी रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने गुरुवार को कहा कि तुर्किये कंपनी की याचिका खारिज की जाती है। पीठ ने यह भी कहा कि इसी तरह की याचिकाएं पहले भी खारिज की जा चुकी हैं। हाईकोर्ट की एक अलग पीठ ने भी 7 जुलाई को तुर्किये की कंपनियों सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिकाओं को खारिज कर दी थी। याचिका में 15 मई को विमानन नियामक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी (बीसीएएस) द्वारा उनकी सुरक्षा मंज़ूरी रद्द किए जाने को चुनौती दी गई थी। बीसीएएस ने सुरक्षा मंज़...