रांची, फरवरी 6 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में पत्थर खनन लीज निरस्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने तथ्य छिपाने पर नाराजगी जताते हुए सरकार पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उक्त राशि प्रार्थी को भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पलामू उपायुक्त और खान आयुक्त के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे प्रार्थी का खनन लीज निरस्त किया गया था। इस संबंध में प्रार्थी आनंद कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार ने अदालत को बताया कि आनंद कुमार सिंह को पलामू जिले में पत्थर खनन का लीज मिला था। लेकिन बिना किसी सूचना और पक्ष सुने ही उनका लीज निरस्त कर दिया गया। पलामू...