रांची, नवम्बर 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य के जेलों में भोजन की गुणवत्ता और कैदियों की सुविधाओं को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने जेलों में कैदियों की बहुसदस्यीय समिति द्वारा कैंटीन संचालन की अनुमति दे दी, लेकिन स्पष्ट चेतावनी दी कि निरीक्षण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर जिम्मेदारी जेलर की होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने जेलों में भोजन की वास्तविक स्थिति जानने के लिए डीएलएसए (डालसा) रांची के चेयरमैन और सचिव को किसी अवकाश के दिन आकस्मिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को भी इसी प्रकार नियमित जांच करने और दो सप्ताह के भीतर रि...