रांची, अगस्त 30 -- रांची। विशेष संवाददाता माध्यमिक आचार्य (कंप्यूटर साइंस) नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेएसएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने आयोग को 15 सितंबर तक यह बताने को कहा है कि नियुक्ति के लिए सामान्य बीएड की डिग्री चाहिए या कंप्यूटर साइंस में बीएड की डिग्री। इस संबंध में प्रियंका कुमारी एवं अन्य ने याचिका दायर की है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि विज्ञापन में बीएड या इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया गया है, जो उचित नहीं है। बीएड पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साइंस या किसी अन्य तकनीकी विषय को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण कंप्यूटर साइंस में स्नातक या स्नातकोत्तर करने वाले छात्रों को बीएड या एमएड करने का अवसर नहीं मिलता। इस...