नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने आरोपी पर लगाई गई जमानत शर्त हटा दी, जिसमें उसे जांच अधिकारी के साथ गूगल के जरिए 24 घंटे, सातों दिन अपनी मोबाइल लोकेशन साझा करने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने फ्रैंक विटस बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट आरोपी पर यह शर्त नहीं लगा सकता कि वह पुलिस को एक से दूसरी जगह जाने के बारे में लगातार जानकारी देता रहे। पीठ ने हरेंद्र नाम के एक व्यक्ति की याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में 21 जून को सत्र अदालत द्वारा उसे जमानत देते समय लगाई गई शर्त को हटाने की मांग की गई थी। इस मामले में आरोपी पर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत बाहरी दिल्ली इलाके में मुकदमा दर्ज किया था।

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