नई दिल्ली, अगस्त 13 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें शहर के मेट्रो नेटवर्क में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की कमी और खराब रखरखाव को उजागर किया गया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह मामला दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने वाली महिला यात्रियों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पीठ ने कहा कि स्टेशन के शौचालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की अनुपस्थिति से यात्रियों को काफी असुविधा होती है। इस मामले में पीठ ने डीएमआरसी को 24 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले एक सर्वेक्षण करने एवं रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले के दौरान पीठ ने डीएमआरसी के वकील से याचिका में दिए ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.