प्रयागराज, नवम्बर 17 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में दुकानों के कब्जे को लेकर दाखिल किरायेदारों की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिका खारिज करते हुए दुकानदारों से कहा कि संस्था सार्वजनिक धार्मिक एवं चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसकी संपत्तियां यूपी किराया कानून के दायरे से बाहर हैं। इनका 25 साल से अधिक समय से विवाद चल रहा था। कोर्ट ने निचली अदालत को शेष दो मुकदमों को दो महीने में निस्तारित करने का निर्देश भी दिया है। 1944 में पं महामना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ था। वर्ष 1951 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई और 1958 में इसके प्रबंधन के लिए श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान नामक सोसायटी बनाई गई। संस्थान ने परिसर में ...