नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- केरल हाई कोर्ट ने मुनंबम भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित करने के केरल वक्फ बोर्ड के फैसले पर सवाल उठाया और इसे 'जमीन हड़पने का हथकंडा बताया। इसी के साथ अदालत ने विवादित भूमि के स्वामित्व का पता लगाने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने के सरकारी आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी. एम. की पीठ ने कहा कि अनिवार्य प्रक्रिया और वक्फ अधिनियम 1954 और 1955 के प्रावधानों के अनुपालन के अभाव में संबंधित संपत्ति को कभी भी वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। इसने कहा कि विवादित भूमि वक्फ के रूप में अधिसूचित करना वक्फ अधिनियम 1954 और 1995 के प्रावधानों के खिलाफ है और केरल वक्फ बोर्ड (केडब्ल्यूबी) की भूमि हड़पने के हथकंडे से कम नहीं है। पीठ ने कहा कि ...