नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने गायक कुमार सानू के व्यक्तित्व व प्रचार अधिकारों की रक्षा करते हुए सोशल मीडिया से उनके आपत्तिजनक वीडियो हटाए जाने का बुधवार को आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वह सानू के अधिकारों की रक्षा और आपत्तिजनक सामग्री को हटाए जाने के लिए एक विस्तृत अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करेंगे। पीठ कुमार सानू की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उनके नाम, आवाज, गायन शैली एवं तकनीक, गायन व्याख्या, गायन के तौर-तरीके, छवियों, व्यंग्यचित्रों, तस्वीरों, हस्ताक्षर समेत उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा का अनुरोध किया गया है। गायक ने तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत या बिना लाइसेंस के उपयोग व व्यावसायिक दोहन के खिलाफ भी रक्षा का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे आम जन...