नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार व भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से एप्पल इंक की याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ने सीसीआई के कई वर्षों के वित्तीय विवरण देने के आदेश को चुनौती दी है। एप्पल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में किए गए संशोधन को भी चुनौती दी है, जिसके तहत सीसीआई कंपनी के वैश्विक कारोबार के आधार पर जुर्माना लगा सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एप्पल की याचिका पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय व सीसीआई को नोटिस जारी किया है। पीठ ने प्रतिवादियों को एक सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर तय की है। एप्पल ने अपनी याचिका में कहा है कि संशोधित जुर्माना प्राव...