रांची, फरवरी 16 -- रांची, विशेष संवाददाता। राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर कोडरमा से मेघातारी तक प्रस्तावित फोर-लेनिंग परियोजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को राज्य वन्यजीव बोर्ड के सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग का अध्ययन कर आठ सप्ताह में विस्तृत डीपीआर पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने एक जनहिच याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के वन सचिव को भी निर्देश दिया कि झारखंड में वन्यजीवों के आवागमन मार्ग (वाइल्डलाइफ कॉरिडोर) से संबंधित शपथ पत्र दो सप्ताह के भीतर दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। वन्यजीव अभयारण्य पर असर के कारण अटकी परियोजना पिछली सुनवाई में भारतीय र...
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