नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- हाईकोर्ट ने गुरुवार को सीएलएटी अंकों के आधार पर वकीलों की भर्ती करने के एनएचएआई के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया के पीछे कोई तर्क नहीं है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में वकीलों की भर्ती के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) पीजी परीक्षा अंकों को आधार बनाने वाली एनएचएआई की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए इस कदम पर रोक लगा दी। पीठ ने कहा कि एनएचएआई वास्तव में यह नहीं परख रहा कि नियुक्ति पाने वाला एक अच्छा कर्मचारी होगा या नहीं। वहीं, एनएचएआई के वकील ने कहा कि प्राधिकरण अंकों की जांच करके उम्मीदवार की कानूनी समझ की परीक्षा ले रहा है। वकील ने कहा कि एकम...