नई दिल्ली, जून 11 -- धौला कुआं सामूहिक दुष्कर्म मामला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 के बहुचर्चित धौला कुआं सामूहिक दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे शाहिद उर्फ बिल्ली की अपील पर बुधवार को अभियोजन पक्ष से दो हफ्तों में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शाहिद इस केस में दोषी करार दिए गए पांच आरोपियों में से एक है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की एकल पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए जेल प्रशासन से भी दोषी शाहिद की नॉमिनल रोल (दोषी के नाम, पता, सजा की अवधि की जानकारी) तलब की है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता बीते 13 वर्षों से बिना किसी रिहाई या छूट के जेल में बंद है। अब इस अपील को 29 जुलाई को रजिस्ट्रार बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच कोर्ट ने शाहिद को उसकी फरलो की अवधि समाप्त ह...