नई दिल्ली, जुलाई 28 -- नई दिल्ली, का.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्र कार्यकर्ता आसिफ इकबाल तन्हा के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। आसिफ साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ जामिया नगर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में आरोपी है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने आसिफ की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए इसे शरजील इमाम और अन्य सह-आरोपियों की मामले में दायर याचिकाओं के साथ जोड़ते हुए अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को निर्धारित की है। ट्रायल कोर्ट ने मार्च में आरोप तय करते हुए कहा था कि 13 दिसंबर 2019 को जामिया यूनिवर्सिटी के पास शरजील इमाम का भाषण एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काने वाला और निश्चित रूप से घृणा फैलाने वाला था। अदालत ने तन्हा, इमाम और नौ अन्य ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.