रांची, अक्टूबर 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने जमताड़ा जिले के नारायणपुर थाना से जुड़े एक मामले के आरोपी हरिश कुमार पाठक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने कहा कि जब पहले दो अवसरों पर समान प्रकृति की याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं, तब नई याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं बनता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही कारणों पर बार-बार अग्रिम जमानत की मांग न्यायिक अनुशासन के विरुद्ध है और इससे न्यायिक अराजकता फैल सकती है। मामला वर्ष 2016 के उस प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें पाठक सहित अन्य पर आईपीसी की धाराएं 354, 341, 342, 323, 325, 307, 504, 506 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में 17 मई 2018 को धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) भी जोड़ी गई। पुलिस जांच और सीआईडी की जांच रिपोर्ट के आधार ...