नई दिल्ली, नवम्बर 29 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कांस्टेबल रॉबिन गौतम की बर्खास्तगी रद्द कर सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। रॉबिन गौतम को साल 2018 में एक फेसबुक पोस्ट पर कथित कमेंट के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था। कमेंट में मेघालय में चुनाव ड्यूटी के दौरान एक आरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की हत्या से जुड़ी पोस्ट पर 'बढ़िया किया भाई' लिखा गया था। न्यायमूर्ति सी हरीशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि यदि यह साबित हो जाता कि फेसबुक अकाउंट वास्तव में गौतम का ही है, तो ऐसी टिप्पणी को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि किसी अधिकारी की हत्या का समर्थन करना बेहद गंभीर मामला है, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि संबंधित अकाउंट गौतम का ही था या उसी ने टिप्प...