नैनीताल, मई 5 -- नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून जिले के ऋषिकेश में किए जा रहे अवैध निर्माण के मामले में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने एमडीडीए को इस मामले में दो सप्ताह में शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान बताया गया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल व अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के ऋषिकेश के आवास विकास क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध जाकर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने निर्माण सील कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद विकास प्राधिकरण के एई ने उक्त सीलिंग से प्रतिबंध हटाकर अवैध निर्माण को कम्पाउंड करते हुए मानचित्र...