नई दिल्ली, सितम्बर 29 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों द्वारा आपराधिक मामलों में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सीधे विचार किए जाने पर गंभीर चिंता जाहिर की है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को सीधे अग्रिम जमानत याचिकाओं पर विचार करने के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि 'कानून के स्थापित सिद्धांतों के मद्देनजर उच्च न्यायालयों को समवर्ती क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से पहले आरोपियों को सत्र न्यायालय में जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ द्वारा हत्या के एक संगीन मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस आधार के आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है। यह मामला पटना में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी की हत्या से जुड़ा है, जिसकी दिनदहाड़े गोली मारकर हत...
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