नई दिल्ली, जून 8 -- उत्कर्ष आनंद नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के कथित तौर पर विवादास्पद भाषण मामले की इन हाउस जांच अब नहीं करेगा। इस वर्ष मार्च में राज्यसभा सचिवालय से पत्र मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से आंतरिक जांच शुरू करने की योजना पर रोक लग गई। सचिवालय की ओर से कहा गया कि ऐसी किसी भी कार्यवाही के लिए संवैधानिक जनादेश पूरी तरह से राज्यसभा अध्यक्ष के पास है और अंततः संसद और राष्ट्रपति के पास है। इस संबंध में राज्यसभा सचिवालय से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं मिल पाई। इस वर्ष फरवरी में राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि उक्त विषय पर अधिकार क्षेत्र संवैधानिक रूप से राज्यसभा के सभापति, संसद और मानन...