मैनपुरी, मई 17 -- मैनपुरी। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को किए गए अवैध निर्माण स्थल को कुर्क कर लिया। इस दौरान एसडीएम सदर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कुर्क किए जाने की कार्रवाई पूरी करवाई। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर जमीन को लेकर आदेश जारी किया था। इस मामले में निर्माण वैध है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी, डीएम नहीं करेंगे। कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी और इस मामले में स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी डीएम को दिए हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई अब 21 मई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत में मैनपुरी निवासी शिवम चौहान की जनहित याचिका पर कहा था कि मैनपुरी के ग्राम जिंदपुर में जो अवैध निर्माण किया गया है, उस अवैध निर्माण का फैसला अदालत करेगी। कोर्ट ने 19 मार्च 2025 को न...