रांची, जनवरी 8 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पॉलिथीन पर प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से इस्तेमाल पर नाराजगी जताते हुए 12 दिसंबर को इस पर तत्काल नियंत्रण करने का निर्देश था। इसमें हाईकोर्ट ने 15 दिनों में हाट बाजारों में दो या इससे अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाकर इसकी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया था। पर, इस निर्देश के 25 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद राजधानी के हाट-बाजारों में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लिहाजा राजधानी के प्रमुख हाट-बाजारों के साथ फुटपाथ मार्केट व निगम द्वारा बनाए सब्जी मार्केट में धड़ल्ले से प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाट-बाजारों में नहीं लगा सीसीटीवी हाईकोर्ट ने 15 दिनों में हाट-बाजारों में प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल रोकने के लिए कम से क...