संभल, नवम्बर 1 -- सिरसी। हाईकोर्ट के सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के आदेश पर शनिवार को सिरसी ग्राम समाज की भूमि की नाप-जोख को लेकर राजस्व विभाग का पूरा अमला मैदान में उतर गया। नौ दिन में इसकी रिपोर्ट देनी है। नाप जोख के लिए ग्राम समाज को चार सेक्टरों में बांट कर कार्य किया जा रहा है। संभल तहसील प्रशासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद 50 बीघा से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पैमाइश शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के लिए थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के गांव सिरसी में ग्राम समाज की भूमि का वर्तमान में चयन किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुन्नीलाल उर्फ हरसरन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य याचिका पर 6 अक्तूबर को आदेश जारी किया था। इसी क्रम में, 31 अक्तूबर को तहसीलदार संभल धीरेंद्र प्रताप सिंह ने नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल (असमोली)...