मधुबनी, जुलाई 23 -- मधुबनी। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सड़क से अवैध अतिक्रमण खाली नहीं हो सका। मामला राजनगर अंचल के करहिया पूर्वी गांव का है। अरुण कुमार सिंह की ओर से दाखिल मुकदमा में पटना उच्च न्यायालय ने 21 सितम्बर 2024 को आदेश पारित कर राजनगर अंचल अधिकारी को आठ सप्ताह के अंदर आम रास्ता की अतिक्रमित 15 धूर जमीन खाली कराने का निर्देश दिया था। करहिया गांव निवासी अरुण कुमार सिंह ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव, जिला पदाधिकारी, राजनगर के वीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष, चलित्तर पासवान, सरस्वती देवी, गीता देवी एवं राजेश कुमार भंडारी के खिलाफ हाई कोर्ट में वाद दायर कर अतिक्रमण खाली कराने की गुहार लगायी थी। इससे पूर्व में अरुण कुमार ने वर्ष 2018 में राजनगर अंचल अधिकारी के पास अतिक्रमण वाद दायर किया था। न्याय के लिए दर-दर भटकता रहा। थक हार कर उसने पटना उच्...