बरेली, दिसम्बर 4 -- हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में डीएम ने ग्राम पंचायत बराथानपुर की प्रधान रीता देवी के अधिकार बहाल कर दिए हैं। रीता देवी को जांच समिति ने प्रारंभिक जांच में गंभीर प्रकृति की वित्तीय अनियमितताओं का प्रथम दृष्टया दोषी माना था। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने 30 मई 2025 को प्रधान पद की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी थी। उनके निलंबन के बाद प्रधान पद के दायित्वों के निर्वाहन के लिए तीन सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। अब उक्त समिति के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी गई है।

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