नई दिल्ली, मई 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने गेटवे ऑफ इंडिया के पास यात्री जेटी और टर्मिनल सुविधाओं की परियोजना के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है और 16 जून को इस पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शहर के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। हर कोई तटीय सड़क का विरोध कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि तटीय सड़क का क्या फायदा है। दक्षिण मुंबई से कोई व्यक्ति 40 मिनट में वर्सोवा पहुंच सकता है। पहले इसमें तीन घंटे लगते थे। पीठ ने जानना चाहा कि क्या अधिकारियों को परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र की ओर ...