बिहारशरीफ, फरवरी 2 -- शेखपुरा, निज संवाददाता। पटना हाईकोर्ट के आदेश का सशर्त अनुपालन नहीं करने पर एसीजेएम रोहित कुमार की अदालत ने अरियरि के छह अभियुक्तों की जमानत को रद्द कर दिया गया है। साथ ही अरियरि के थानाध्यक्ष सुनील कुमार राजवंशी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एसपी के माध्यम से अनुशंसा पत्र भेजा गया है। अनुमंडल लोक अभियोजन पदाधिकारी अभिनय कुमार ने बताया कि पिछले दिनों अरियरि थाना क्षेत्र के सहसरामा गांव के अभियुक्त इंदल बिंद, अरविंद कुमार, सत्येन्द्र बिंद, नीलेश कुमार, विकास प्रसाद, मुंशी बिंद को उच्च न्यायालय से शर्त के अनुसार जमानत मिली थी। हाईकोर्ट ने सभी अभियुक्तों को एक साल तक निकटवर्ती थाना में रोज उपस्थित होकर हाजिरी बनाने का आदेश दिया था। लेकिन, अभियुक्तों ने नियमों का पालन नहीं किया। अरियरि थानाध्यक्ष द्वारा भी इस संबंध में...
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