रांची, फरवरी 5 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने फिजिक्स के लेक्चरर पद पर नियुक्ति को लेकर दायर रिट याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने कहा कि लगभग 25 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति में अब हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उन्होंने मगध विवि से प्रथम श्रेणी में एमएससी (फिजिक्स) उत्तीर्ण की है और बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा के बावजूद उन्हें जेएम कॉलेज, भुरकुंडा में लेक्चरर पद पर नियुक्ति नहीं दी गई। साथ ही आरक्षण नीति के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। वहीं, हस्तक्षेपकर्ता बिनोद कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि तीसरे पद की नियुक्ति विज्ञापन संख्या 1418/1994 के तहत हुई थी, जिसमें केवल एक ही पद था और उस पर आरक्षण लागू नहीं होता। उन्होंने यह भी बताया कि वे 19 अप्रैल 2000 से...
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