रांची, नवम्बर 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह उन शिक्षकों को मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान और इसके सभी लाभ चार सप्ताह में प्रदान करे, जिन्हें अब तक मैट्रिक अप्रशिक्षित वेतनमान दिया जा रहा है। जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने यह आदेश शिक्षिका द्रोपदी कुमारी एवं अन्य की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। इस मामले में कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह और माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद को पिछली सुनवाई के अनुपालन में अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन ने अदालत को बताया कि विभाग हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान नहीं दे रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया चल रही : अपर महाधिवक...