नई दिल्ली, मई 10 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना को लेकर एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मेट्रो रेल स्टेशन के विकास के लिए सराय काले खां में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की ओर से तहबाजारी वाली जगहों को तोड़ने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि आरआरटीएस एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। जबकि तहबाजारी बुनियादी ढांचा परियोजना स्वयं अस्थायी प्रकृति का है। इसलिए विकास गतिविधियों को रोका नहीं जा सकता है। आरआरटीएस परियोजना जनहित में महत्वपूर्ण हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि आरआरटीएस जनहित की परियोजना हैं। याचिकाकर्ता यह नहीं कह सकता कि उसे बेदखल नहीं किया जा स...