प्रयागराज, अप्रैल 26 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि कानपुर नगर में तैनात अपर जिला जज डॉ. अमित वर्मा निर्णय लिखाने की काबिलियत नहीं रखते हैं इसलिए उन्हें तीन महीने की ट्रेनिंग पर भेजने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मुन्नी देवी बनाम शशिकला पांडेय की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि एडीजे डॉ. वर्मा आदेश लिखाते समय कारण और निष्कर्ष का उल्लेख नहीं करते। इसी के साथ कोर्ट ने ऐसे ही उनके आदेश को रद्द कर नए सिरे से आदेश करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद फिर वही गलती दोहराई गई। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से डॉ. वर्मा को प्रशिक्षण पर भेजने के लिए मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करने को कहा है। और कहा कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान लखनऊ भेजें। कोर्ट ने जिला जज कानपु...
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