जोधपुर, सितम्बर 12 -- बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी हत्याकांड से जुड़ा मामला एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट में गूंजा है। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद मृतका भंवरी देवी के वारिसान को पेंशन और सेवा परिलाभ नहीं दिए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका में अब अदालत ने सख्ती दिखाई है। जस्टिस रेखा बोराणा की एकलपीठ ने 21 माह से आदेश की पालना न होने पर अवमानना याचिका में नोटिस जारी कर चिकित्सा सचिव, जोधपुर सीएमएचओ, पेंशन विभाग व एलआईसी समेत संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। मृतका भंवरी देवी के पुत्र साहिल पेमावत व दोनों पुत्रियों की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने यह अवमानना याचिका पेश की। याचिका में कहा गया कि 1 सितंबर 2011 को हुई भंवरी देवी की हत्या के बाद से अब तक बकाया सेवा परिलाभ और नियमित पेंशन नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2024 को रिट...