प्रयागराज, सितम्बर 29 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमए के छात्र इंतेखाबुल मुख्तार को सात अक्तूबर को हाज़िर करने का आदेश दिया है। यह आदेश लापता छात्र के चाचा आफताब आलम की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में सोनभद्र के घोरावल थानाक्षेत्र में बिसरेखी गांव निवासी छात्र को जौनपुर पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखने का आरोप है। कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष मालवीय से अगली तारीख पर यह बताने को कहा है कि क्यों न छात्र को मुक्त किया जाए। याचिका के अनुसार याची का भतीजा इंतेखाबुल मुख्तार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रावास के कमरा नंबर 71 में रह रहा था। याची गत 24 सितंबर को प्रयागराज आया तो पता चला कि इ...
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