प्रयागराज, अक्टूबर 12 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व को प्रदेश के तालाबों व जल स्रोतों की पूरी जानकारी के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने बुंदेलखंड क्षेत्र के तालाबों व जल स्रोतों के लापता होने की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में लापता हो रहे तालाबों व जल स्रोतों के संदर्भ में विशेष सचिव द्वारा दी गई जानकारी को संतोषजनक नहीं माना और कहा कि जल स्रोतों की पहचान कर सूची मांगी गई थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला बुंदेलखंड तक सीमित रखने की बजाय पूरे प्रदेश के तालाबों व जल स्रोतों को सुरक्षित करने का है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व को निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी जल स्रोतों की पहचान की जाए। उन्होंने हलफनामे में राजस्व अभिलेखों में सभी वि...