प्रयागराज, सितम्बर 15 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौंधियारा इलाके में हुई दहेज हत्या के आरोपी पति गोलू भारतीया की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने गोलू भारतीया के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। प्रयागराज के कौंधियारा निवासी गोलू भारतीया के खिलाफ उसके ससुरालवालों ने बीएनएस की धारा 85, 80(2) व दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत एफआईआर दर्ज करा आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता की बहन को गोलू भारतीया व उसके परिवार वाले दहेज़ के लिए आए दिन मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे और दहेज़ की मांग न पूरी होने पर गर्भवती बहन को गोलू भारतीया व उसके परिवार वालों ने 16 जुलाई 2024 को मिलकर मार डाला और फांसी के फंदे पर लटका दिया। जमानत के समर्थन में अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र न...