शामली, मार्च 5 -- सड़कों पर हादसों को रोकने के लिए शासन ने ट्रंॉली को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अब ट्रंॉली बनवाते समय मनमानी नहीं चलेगी। परिवहन विभाग ने ट्रंॉली या ट्रोला का पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया है। ट्राली पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगानी होगी। ट्रंॉली का निर्माण करने वाले निर्माताओं को भी परिवहन विभाग में पंजीयन करना होगा। ट्रंॉली पर भी एचएसआरपी लगानी होगी। ट्राली का निर्माण करने वाले निर्माताओं को भी परिवहन विभाग में पंजीयन कराना होगा। निर्माण के लिए दिए गए मानकों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे हादसे के बाद आसानी से ट्राली मालिक का पता चल जाएगा। परिवहन विभाग अब नई तैयारी में जुटा है। नए वित्तीय सत्र से ट्राली या ट्रोले का भी पंजीकरण आरटीओ में होगा। उस पर चेचिस और रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ेगा। एआरटीओ कार्यालय...
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