मथुरा, सितम्बर 19 -- राजमार्ग पर लूटपाट करने वाले गैंग के सदस्य को एडीजे तृतीय जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने दस वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी द्वारा की गई। एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि 13/14 मई 2010 की मध्य रात्रि को करीब ढाई बजे सुरेश जाटव व उसके साथी अपनी गाड़ी बुलेरो से दिल्ली की ओर जा रहे थे। थाना कोसीकलां के कोटवन चौकी के समीप पीछे से ओवर टेक कर सफारी गाड़ी में सवार लुटेरों ने बुलेरो को रोक लिया। बुलेरो में सवार लोग बदमाशों को पुलिस वाला समझ रहे थे। इन लोगों ने सभी को अपनी गाड़ी में डाल लिया और कोटवन रोड से जंगल की ओर ले गए। बदमाशों ने सुरेश की बुलैरो गाड़ी, पेन कार्ड एटीएम कार्ड, मतदाता कार्ड, मोबाइल, वीआईपी सूट केस व नकद...
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