धनबाद, मार्च 23 -- धनबाद, प्रतिनिधि किरण महतो के हाइवा व टीपर लूट के मुकदमे में शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी सांसद ढुलू महतो, केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा, बॉबी खान और अमजद खान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को आरोपियों के विरुद्ध लूट, मारपीट व आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के मुताबिक 15 फरवरी 2020 को उनके चार हाइवा व टीपर केशरगढ़ साइडिंग में चल रहे थे, इसी बीच किरण को सूचना मिली कि ढुलू समर्थक रिवाल्वर लेकर साइडिंग आए हैं और उनके हाइवा व टीपर लूट कर ले जा रहे हैं। किरण ने आरोप लगाया था कि सुभाष महतो के साथ मारपीट कर उनकी जेब से...