सीवान, मई 26 -- हसनपुरा, एक संवाददाता। आगामी बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2025 के मद्देनजर जिले के संबंधित सभी थाने के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। इसकी जानकारी देते हुए बीडीओ आनंद प्रकाश सिंह ने कहा कि सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संबंधित थाना में शस्त्रों एवं कारतूस क्रय करने की रसीद के साथ एवं कितना कारतूस व्यय की गई, उसकी साक्ष्य विवरणी के साथ शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। यह सत्यापन का कार्य कल 27 मई 2025 से लेकर 02 जून 2025 तक किया जाना है। इतना ही नही यदि तय तिथियों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापन नहीं कराया जाता है तो आर्म्स एक्ट की धारा 1959 की धारा 17 (3) (बी) के अनुज्ञप्ति निलंबन/रद्द करने की कार्यवाहि की जाएगी।
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