लखनऊ, अगस्त 3 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता ग्राम सभा के निवासी ही अपने प्रधानों की शिकायत हलफनामा लगाकर कर सकेंगे। किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा प्रधानों की शिकायत मान्य नहीं होगा। इस संबंध में पंचायती राज निदेशक ने प्रदेश के असभी जिलाधिकारियों के नाम सर्कुलर भी जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि ग्राम प्रधान की शिकायत केवल उनके ग्रामसभा का ही कोई निवासी हलफनामा लगाकर कर सकता है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि ग्रामसभा का भी व्यक्ति जो प्रधान की शिकायत कर रहा है, अगर वह शिकायत झूठी अथवा फर्जी निकली तो उस ब्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही होगी। पंचायती राज निदेशक के इस पत्र का विरोध शुरू हो गया है।

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