नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- दिल्ली में आवारा कुत्तों के प्रबंधन, रेबीज उन्मूलन और मानव-कुत्ते के बीच टकराव को कम करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद, दिल्ली सरकार ने इन नियमों को लागू किया है, जो न केवल कुत्तों की देखभाल सुनिश्चित करेंगे, बल्कि जन सुरक्षा को भी प्राथमिकता देंगे। ये नियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आधारित हैं।सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि जिन आवारा कुत्तों को नगर निगम उठाता है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी जगह छोड़ना होगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। केवल रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को अपवाद माना जाएगा। कोर्ट ने इस मा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.