पटना, मार्च 11 -- ग्रामीण कार्य विभाग ने पेंशन और सेवांत लाभ के मामलों को तेजी से निबटारा का आदेश दिया है। विभागीय आदेश में कहा गया है कि पेंशन या सेवांत लाभ से जुड़े मामले की रिपोर्ट हर महीने की 15 तारीख को भेज दी जाए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मियों को ससमय सभी लाभ मिल सके। सभी कार्य अंचल और कार्य प्रमंडल अपने कर्मियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही ग्रुप बीमा, अव्यवहृत अर्जित अवकाश, पेंशन और उपादन की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्ति के छह माह पूर्व ही पेंशनादि स्वीकृति हेतु महालेखाकार को भेज दिया जाए। अगर किसी कर्मी पर आरोप हो, असामयोजित अग्रिम या अन्य कार्यवाही लंबित हो तो नियमानुसार वैसी स्थिति में उपादान की राशि को छोड़कर अधिकतम 90 प्रतिशत तक औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति सेवानिवृत्ति की तिथि को निश्चित रूप से कर दी जा...