जामताड़ा, जुलाई 16 -- जामताड़ा,प्रतिनिधि। जिला श्रम अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार साह ने बुधवार को कार्यालय कक्ष में बस ऑनर्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट व्यावसायियों व स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया। इस अवसर पर उन्होनें कहा कि परिवहन उपक्रमों में कार्यरत चालक, खलासी व अन्य कर्मियों से प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक कार्य नहीं करवाए। सभी कर्मियों का मजदूरी भुगतान हर महीने सात तारीख तक अनिवार्य रूप से कर दें। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होनें सभी बस मालिकों व ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों से आठ घंटे से ज्यादा कार्य नहीं कराने से संबंधित अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर लिया। श्रम अधीक्षक ने सभी को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करें।...