नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बी आर गवई अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने अपनी बेबाकी से सबका ध्यान खींचा है। दरअसल, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई के लिए आज (गुरुवार, 16 अक्टूबर को) एक जनहित याचिका (PIL) आई थी, जिसमें सरकारी और निजी बसों में अत्यधिक भीड़भाड़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके अलावा बसों में भीड़ नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश देने की भी मांग की गई थी लेकिन CJI गवई ने PIL याचिका खारिज कर दी। याचिका दायर करने वाले वकील ने CJI के सामने तर्क दिया कि यह बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि इस वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। याचिका में बसों की ओवरलोडिंग से लोगों के जीवन को हो रहे खतरे के अलावा बसों में सामान की ढुलाई से सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान का...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.