नई दिल्ली, जुलाई 1 -- दिल्ली पुलिस ने संदिग्धों को हथकड़ी लगाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए दिशानिर्देशों के तहत कोर्ट, अस्पताल या अन्य स्थानों पर ले जाते समय हथकड़ी का उपयोग अब केवल गंभीर अपराधों में ही होगा। खास तौर पर 18 से 21 साल के युवाओं को बिना कोर्ट की अनुमति के हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, ताकि कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा हो।गंभीर अपराधों पर सख्त नजर नए नियमों के मुताबिक, संगठित अपराध, आतंकवाद, नशे से जुड़े अपराध, हथियारों का अवैध कब्जा, हत्या, बलात्कार, तेजाब हमला, नकली मुद्रा, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध या देश के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामलों में शामिल व्यक्तियों को हथकड़ी लगाई जा सकती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सुरक्षा सर्वोपरि है और हथकड़ी का उपयोग सुनिश्चित करता है कि अपराधी भा...
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