नई दिल्ली, जून 21 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। ब्रिटेन में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई महिला के पति को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो वह कानूनी उपाय अपना सकता है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और रजनीश कुमार गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता पंकज लांबा ने कहा कि पत्नी की मौत के बाद उसके माता-पिता की शिकायत पर दर्ज कथित क्रूरता के मामले में गिरफ्तारी के डर से उसने यह याचिका दायर की है। लांबा ने पालम विहार थाने में दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताई है। ज्ञात हो कि ब्रेला का शव 14 नवंबर, 2024 को पूर्वी लंदन में उसके पति के कार की डिक्की में बरामद हुआ था। लांबा के माता-पिता दर्शन सिंह, सुनील देवी को इस साल 19 मार्च को गिरफ्त...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.