लखनऊ, जनवरी 24 -- जब तक अस्पताल परिसर की सीसीटीवी फुटेज किसी पुलिस जांच या न्यायालय के आदेश का हिस्सा न हो, उसे हरेक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की पीठ ने सूचना अधिकार के तहत अस्पतालों की फुटेज उपलब्ध कराने की मांग पर यह व्यवस्था दी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज, उनके परिजन, चिकित्सक एवं स्टाफ का आवागमन रहता है। सीसीटीवी फुटेज में केवल अपीलकर्ता ही नहीं, बल्कि अनेक अन्य मरीजों एवं व्यक्तियों की गतिविधियां भी रिकॉर्ड होती हैं। यह उन सबकी निजता से जुड़ा मामला है और जब तक कोई वाजिब वजह या लोक महत्व न हो, आरटीआई कानून किसी की निजता के उल्लंघन की इजाजत नहीं देता। सूचना आयुक्त ने कहा कि हम किसी व्यक्ति को उसकी शिकायत को पुख्ता करने के लिए सैकड़ों दूस...
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