बुलंदशहर, सितम्बर 25 -- बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-3 के न्यायाधीश शिवानंद ने वर्ष 2019 को सिकंदराबाद क्षेत्र में एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि पांच मई 2019 को सिकंदराबाद कोतवाली पर मुकदमा वादी मुन्नालाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आरोपी संदीप चौधरी पुत्र चरन सिंह निवासी राजनगर(कोतवाली सिकंदराबाद) ने उसके भाई हरीशचन्द्र की गला दबाकर हत्या करने की घटना की है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा आरोपी संदीप चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना उपरांत 31 जुलाई 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्याया...