चंडीगढ़, नवम्बर 11 -- हरियाणा सरकार ने राज्य के अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने हरियाणा के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के दौरान ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। नोटिफिकेशन के अनुसार, अग्निवीरों को ग्रुप-बी और ग्रुप-सी श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निवीरों के पहले बैच को विशेष राहत देते हुए 5 वर्ष तक की आयु सीमा छूट का लाभ दिया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। सरकार का स्पष्ट कहना है कि यह छूट पूर्व अग्निवीरों के सम्मान और पुनर्वास से जुड़ा कदम है, ताक...