नई दिल्ली, जुलाई 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया। याचिका में हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में दो मई को हुई बैठक में लिए गए निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सोमवार को पंजाब का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक एम. सिंघवी ने कहा कि हरियाणा पहले ही अपने हक का 100 प्रतिशत से अधिक पानी ले रहा है और मानवीय आधार पर पंजाब ने हरियाणा को 4,000 अतिरिक्त क्यूसेक पानी दिया है। उन्होंने कहा कि यह दोनों राज्यों के लिए भावनात्मक मुद्दा है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की ओर से पेश हुए सॉलिसि...