नई दिल्ली, अगस्त 18 -- रोहतक, हमारे संवाददाता। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार से संबंधित मामलों के निपटान हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम-143 के अनुसार, केवल असाधारण या अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही 58 साल के बाद अधिकतम दो वर्ष तक सेवा विस्तार की अनुमति दी जा सकती है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को एक पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार, राज्य सरकार ने 18 जून, 2025 को जारी आदेशों के माध्यम से एक समिति का पुनर्गठन किया है। यह समिति उन मामलों की समीक्षा करेगी, जिनकी सेवाएं संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। प्रस्तावों पर विचार के लिए हर महीने एक निश्चित तिथि...
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